
- 4544 निवेशकों के पैसों का किया था गबन
- कोर्ट ने दी सजा सुनाने के बाद तत्काल जमानत
- सिटी हेराल्ड, इटारसी। प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश इटारसी ने ग्वालियर निवासी बसंतलाल शर्मा पिता मंगल राम शर्मा उम्र ६५वर्ष को धारा 406, 420 भारतीय दंड विधान एवं मध्य प्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम २००० की धारा ३(४) एवम धारा ६ में दोषी पाते हुए आरोपी को सभी धाराओं में क्रमशः तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई है और ५६ हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि फरियादी राधेश्याम मालवीय एवं अन्य लोगों ने थाना प्रभारी इटारसी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चिटफंड कंपनी परिवार डेयरी एवम एलाइड लिमिटेड के इटारसी में पांचवी लाइन में सुंदर लाल सोनी के मकान के सेकेंड फ्लोर पर स्थित आफिस में चेयर मैन /डारेक्टर होते हुए कंपनी के पंजीकृत आफिस में 4544 निवेशकों से शुद्ध उत्पाद के नाम पर एफ डी एवं आर डी के माध्यम से एडवांस अग्रिम राशि जमा करवाकर जनता की गाढ़ी कमाई 31697651 रुपये झूठे वादे एवं झूठे प्रलोवन देकर विभिन्न संपत्ति संबधी योजनाओं के प्लान जारी करके वित्तीय व्यवसाय किया जाकर आरोपी ने राशि जमा करवा ली थी लेकिन परीपक्त्तता अवधि समाप्त होने पर भी उन लोगों को निवेश की हुई राशि बापिस नहीं की थी एवम इटारसी का आफिस बंद कर दिया था।
- ऊक्त निवेशकों से कंपनी ने धोकाधडी कर मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम २०००. का उलंघन किया गया था। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके आधार पर कंपनी के सभी चेयरमैन की खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस केस का विचारण प्रथम सेशन न्यायाधीश इटारसी ने 16/12/21 से शुरू किया था। इस केस में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले ए जी पी राजीव शुक्ला ने 16 गवाही दी थी। न्यायालय ने आरोपी को सभी धाराओं में दोशी पाते हुए हुए सजा से दण्डित किया है। आरोपी बसंतलाल शर्मा इस केस में पूर्व से जमानत पर था। उसे सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जाकर एक माह तक के लिए जमानत पर रिहा किया गया है।सजा के समय आरोपी कोर्ट में हाजिर था।