
- अली ईरानी को तीन साल की सजा, एसआई सुनील घावरी ने किया था वेंकटेश नगर से अरेस्ट
सिटी हेराल्ड, इटारसी। कुख्यात गांजा तस्कर अली ईरानी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला नर्मदापुरम ने तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना किया। यदि अली ईरानी जुर्माना की राशि जमा नहीं करता है तो तीन माह की सजा और भोगना होगा। शासन की ओर से पैरवी दिनेश कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 27 अगस्त 2023 में अली ईरानी से इटारसी थाने के उपनिरीक्षक सुनील घावरी ने जब्त किया था। अली ईरानी वेंकटेश नगर में गांजा बेचने की कोशिश में था। इसके पास से 5 किलो 277 ग्राम गांजा जब्त किया गया था।