
सिटी हेराल्ड। न्यूज डेस्क
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1987 से एक महिला का कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में 73 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि यह रिश्ता सहमति से बना था।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि संबंध सहमति से बनाए गए थे। पीठ ने यह भी कहा कि एफआईआर 2018 में दर्ज की गई थी और देरी के लिए अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
कोर्ट ने कहा- 31 साल तक दोनों पक्षों के बीच संबंध था
कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष 31 वर्षों से यौन संबंध बना रहे थे। शिकायतकर्ता ने रिश्ते पर अपनी कथित आपत्ति के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। अदालत ने कहा, “यह दोनों पक्षों के बीच संबंधों में खटास आने और उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने मामला है।”