Railway News: बे-टिकट वालों से मालामाल हो रहा रेलवे, पमरे जोन में दो माह में 24.79 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला

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– पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रैल और मई के दौरान टिकट जांच अभियानों से 24.79 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

–  ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर कितना  वसूला जाता है जुर्माना?

सिटी हेराल्‍ड, इटारसी, 10 जून 2025।  पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मेल/एक्सप्रेस के साथ-साथ पैसेंजर ट्रेनों और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में बिना टिकट/अनियमित यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार गहन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में जांच दल ने कई टिकट जांच अभियान चलाए और अप्रैल से मई, 2025 की अवधि में जांच अभियानों से 24.79 करोड़ रुपये की राशि वसूल की। जिसमें अप्रैल और मई 2025 के दौरान 1.73 लाख बिना टिकट, 1.67 लाख अनियमित यात्रियों एवं 03 हज़ार बिना बुक किए गए सामान के मामले शामिल हैं।

 पश्चिम मध्य रेलवे में अकेल माह मई 2025 के दौरान 97 हज़ार बिना टिकट, 97 हज़ार अनियमित यात्रियों एवं 1 हज़ार बिना बुक किए गए सामान के मामले का पता लगाकर 14.49 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गईथी। इसके अलावा स्टेशनों एवं लोकल ट्रेनों में भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए लगातार औचक टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक जुर्माना

अगर कोई यात्री बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है, और उसे टीटीई (ट्रेन टिकट एग्जामिनर) द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसे **न्यूनतम 250 रुपये** का जुर्माना देना होता है। इसके साथ ही, ट्रेन जिस स्टेशन से रवाना हुई थी और यात्री जहां पकड़ा जाता है, उस रूट का किराया भी वसूला जाता है।

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