आरोपी पति अपनी पत्‍नी को पीट रहा था, पीडित ने बचाव किया तो पति ने मार दिया था चाकू, अब पांच साल की सजा हो गई

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  • चाकू मारने वाले आरोपी को 5 साल की सजा एवं जुर्माना 
    सिटी हेराल्‍ड, इटारसी।  अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमति सुशीला वर्मा की अदालत ने लोहांगी मोहल्ला जिला विदिशा निवासी संजय बिसोपिया उम्र 35 साल को अपने ही काका ससुर को चाकू मारकर पेट में गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 326 भारतीय दंड विधान में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है  तथा एक हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साश्रम कारावास और भुगतना पड़ेगा। सजा की अवधि में आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा को भी शामिल किया जाकर समायोजित किया जाएगा।
  • अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला इटारसी ने बताया कि दिनांक 29 मार्च  2021  को दोपहर में 3;30  बजे फरियादी गीता बेलिया ने थाना इटारसी में इस आशय की रिर्पोट दर्ज़ कराई थी कि इटारसी के सोनासांवरी नाके के पास उसका दामाद संजय विसोपिया जो की आहत लक्ष्मण के बड़े भाई के घर में रहता है वह अपनी पत्नी आरती को घर के सामने खूब मारपीट कर रहा था तो मेरा पति लक्ष्मण उसकी भतीजी आरती को बचाने गया था तो आरोपी संजय ने उसे मां बहिन की गालियां देते हुए कहा कि तू मत बोल, तो लक्ष्मण ने उसे गाली देने से मना किया तो उसने अपने पास रखा हुआ चाकू निकालकर उसे लक्ष्मण को पेट पर मारा। जिससे पेट से खून निकलने लगा तो उसने कहा कि तू अगर मेरी रिपोर्ट दर्ज कराएगा तो मैं तुमको जान से मार डालूंगा। चोट लग जाने से मेरा पति वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा था। फरियादी गीता बेलिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक २६१/२१ दर्ज कर धारा २९४/३२६/५०६ भा द वि का प्रकरण विवेचना में लिया था। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला एवम भूरे सिंह  भदौरिया ने कोर्ट में दस गवाहों को परीक्षित कराया था। बचाव पक्ष ने एक गवाह कोर्ट में उतारा था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी का यह कृत्य एक व्यक्ति की जान भी ले सकता था। इसलिए दंड के लिए उदार रुख नहीं अपनाया जा सकता है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को उसके मार्मिक अंग पेट में गंभीर रूप से चोट मारी गई है। अभियोजन पक्ष से भी अधिक सजा देने का निवेदन किया गया था। आरोपी संजय इस केस में पूर्व से जमानत पर था लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं होता था। इसलिए उसके विरूद्ध वारंट जारी किया गया था। आरोपी दिनांक़ 12 अगस्त 2024  से न्यायिक अभिरक्षा में ही रहा है उसे फैसले के समय जेल से ही इटारसी कोर्ट में हाजिर किया गया था। आरोपी को सजा वारंट से सजा भुगतने हेतु सेंट्रल जेल नर्मदापुरम भेज दिया गया है।

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